सुप्रीम कोर्ट ने अपील की खारिज*
भोपाल। लंबे समय से कानूनी दांव-पेच में फंसे राजधानी भोपाल के अल्पना सिनेप्लेक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। इसके बाद फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी माना जा रहा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि सरकार किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले संबंधित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर दे।
मामला लीज पर दी गई जमीन पर बने अल्पना सिनेप्लेक्स से जुड़ा है। सरकार अब इस जमीन और उस पर बने टॉकीज को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी में है। हालांकि, कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है।
सात दिन का दिया गया समय
प्रशासन की ओर से संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर सात दिन का समय दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि जमीन या सिनेप्लेक्स को लेकर उनके पास कोई दस्तावेज, रिकॉर्ड या अन्य प्रमाण हैं, तो वे निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत कर सकते हैं।
दरअसल, विवाद लीज पर दी गई जमीन के मालिकाना हक के दावे से जुड़ा है। संबंधित कानूनी प्रावधान के मुताबिक, यदि लीजधारक लीज की शर्तों के बजाय जमीन पर अपने टाइटल या मालिकाना हक का दावा करता है, तो उस पर सीधे कार्रवाई करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना जरूरी है।
दस्तावेजों की जांच के बाद होगी कार्रवाई
भोपाल ADM सुमित कुमार पांडे ने बताया की सात दिन की समय सीमा में संबंधित पक्ष अपना जवाब और दस्तावेज प्रशासन के समक्ष पेश कर सकता है। इसके बाद प्रशासन दस्तावेजों और दावों की जांच करेगा। यदि दावे के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
