विधवा महिला श्रीमती सूफिया बेगम ने, वरिष्ठ-नागरिक अधिकरण (एस.डी.ओ.) के आदेश के खिलाफ, अपीलीय अधिकरण (कलेक्टर) में की अपील—— स्थगनादेश/ स्टे/यथास्थिति एवं नोटिस के आदेश

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(निराकरण होने तक विवादित 4 एकड़ कृषि-भूमि की , यथा-स्थिति बनाए रखें)

बुरहानपुर दि. 09.05.2026 :– वरिष्ठ नागरिक के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हेतु बनाए गए “अधिनियम 2007” के अंतर्गत, विधवा महिला श्रीमती सूफिया बेगम के मामले में बुरहानपुर के वरिष्ठ नागरिक अधिकरण (पी. अ.- श्री अजमेर सिंह गौर) द्वारा पारित आदेश दि. 21.04.2026 के खिलाफ, उक्त विधवा महिला/ वरिष्ठ नागरिक श्रीमती सूफिया बानो ने अपीलीय अधिकरण (श्रीमान कलेक्टर) के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें अपीलीय अधिकरण (श्रीमान कलेक्टर) ने विवादित 4 एकड़ कृषिभूमि की स्थिति बदलने पर स्थगनादेश /रोक लगाते हुए न केवल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया बल्कि विपक्षी/ प्रत्यर्थी/ याकूब हसन पीरजादा (अपीलार्थी विधवा महिला श्रीमती सूफिया बेगम के जेठ) को नोटिस भी जारी करने के आदेश जारी किए ।
अपीलार्थी श्रीमती सूफिया बेगम के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि, कानूनन उक्त अपील का निराकरण 30 दिन के भीतर किए जाने का प्रावधान होने से, जल्द ही उक्त अपील का अंतिम फैसला भी होने की संभावना है ।
उल्लेखनीय है कि, इसी मामले में उक्त अपीलार्थी श्रीमती सूफिया बेगम ने वरिष्ठनागरिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्री अजमेर सिंह गौर के खिलाफ मा. उच्च न्यायालय जबलपुर में अवमानना याचिका भी प्रस्तुत की है, जो लंबित है ।

दि. 09.05.2026
बुरहानपुर

मनोज कुमार अग्रवाल (अधिवक्ता)
9425085991

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