वरिष्ठ नागरिक अधिकरण (पी. अ. श्री अजमेर सिंह गौड़) द्वारा दि . 29.06.2026 को जारी आदेश पर पद-मुक्ति / धार स्थानांतरण की दि. 24.06.2026 से 2 दिन पूर्व की दिनांक 22.06.2026 डाली

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(मेरी राय में अवैधानिकता की इन्तेहाँ, हाईकोर्ट के समक्ष रखेंगे मामला——–अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल)

बुरहानपुर दि. 30.06.2026 : — 24 जून 2026 को, बुरहानपुर एस.डी.ओ. के पद से मुक्त/धार स्थानांतरित हो जाने के बावजूद, एस.डी.ओ. (पी.अ.—-श्री अजमेर सिंह गौड़) ने अपने हस्ताक्षर करके बाद की तारीख 29.06.2026 में जारी आदेश पर, पूर्व की दिनांक 22.06.2026 (स्वयं की पदमुक्ति की दि. 24.06.2026 से 2 दिन पहले की) की तारीख डालकर 29.06.2026 को रीडर (प्रोसेस सर्वर — श्री विशाल गर्ग) से जारी करवाने को अवैधानिकता की इन्तेहाँ, बताते हुए वादिया वरिष्ठ नागरिक/ विधवा/ श्रीमती कलावती देवी के अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल ने इस पूरे मामले को मा. हाईकोर्ट में रखने की बात कही है ।
अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि, “माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम 2007” की धारा 13 (4) के अनुसार कोई भी आदेश पारित होने के बाद उक्त आदेश की प्रति तत्काल दोनों पक्षों को “या तो पंजीकृत डाक से या प्रोसेस सर्वर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप में” देने का कानून है, तदनुसार प्रोसेस सर्वर (श्री विशाल गर्ग) ने अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल को दिनांक 29.06.2026 को फोन करके आदेश का पारित हो जाना बताते हुए तथा आदेश को नोट करने एवं आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु एस.डी.ओ. ऑफिस बुलवाया, जहां उसी दिन दि 29.06.2026 को अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल के जूनियर अधिवक्ता श्री अजहर हुसैन ने आदेश को नोट किया, तथा इसी दि. 29.06.2026 को आदेश की प्रति एस.डी.ओ. के प्रोसेस सर्वर (श्री विशाल गर्ग) ने बिना किसी शुल्क के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल के जूनियर अधिवक्ता श्री अजहर हुसैन के सामने फोटोकॉपी करवाकर प्रमाणित करवाके उक्त जूनियर अधिवक्ता श्री अजहर हुसैन को प्रदाय की , जो उन्होंने उसी दि. 29.06.2026 को ही व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की ।
अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि, दि . 29.06.2026 को जारी आदेश पर 7 दिन पूर्व अर्थात स्वयं की पदमुक्ति/ स्थानांतरण की दि. 24.06.2026 से 2 दिन पूर्व की दि. 22.06.2026 अंकित करने की इस उक्त अवैधानिकता में एस.डी.ओ. (पी.अ. — श्री अजमेर सिंह गौड़) के साथ-साथ उनका प्रोसेस सर्वर (श्री विशाल गर्ग) भी शामिल है ।
इस प्रकार प्रमाणित है कि 24 जून 2026 को उक्त एस.डी.ओ. के पद से पद-मुक्त होने /स्थानांतरण हो जाने के बावजूद बाद की दिनांक (29.06.2026 को जारी) में 7 दिन पूर्व की दिनांक 22.06.2026 डालकर उक्त आदेश, वास्तव में दिनांक 29.06.2026 को प्रोसेस सर्वर से जारी करवाया, जो उनकी (अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल) राय में गंभीर अवैधानिकता एवं स्वयं के न्यायालय की अवमानना का कृत्य ही नहीं बल्कि गंभीरतम रूप से उनकी पक्षकारा /विधवा / वरिष्ठ नागरिक श्रीमती कलावती देवी के हितों के विरुद्ध गैरकानूनी आदेश दि. 22.06.2026/ 29.06.2026 जारी किया गया है ।
अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि, अवैधानिकता करें न्यायिक अधिकारी और अपने पक्षकार को जवाब दे अधिवक्ता । उन्होंने कहा कि, इस मामले में वे चुप नहीं रहेंगे और इस मामले को वे अपनी पक्षकारा श्रीमती कलावती देवी के निर्देश पर, शीघ्र ही मा. उच्च न्यायालय के समक्ष रखने जा रहे हैं ।

बुरहानपुर
दि. 30.06.2026

मनोज कुमार अग्रवाल (अधिवक्ता)
9425085991

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