मकान की रजिस्ट्री के नाम पर ₹42.50 लाख की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी, पुलिस थाना राऊ की गिरफ्त में

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इंदौर। शहर में धोखाधड़ी एवं ठगी की वारदातों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर के निर्देशानुसार आरोपियों की धरपकड़ हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त जोन-01 श्री नरेन्द्र कुमार रावत एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-01 श्री सुमित करकटा के मार्गदर्शन तथा सहायक पुलिस आयुक्त गांधीनगर श्रीमती निधि सक्सेना के नेतृत्व में पुलिस राऊ ने मकान की रजिस्ट्री कराने के नाम पर ₹42,50,000/- की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

घटना का विवरण
फरियादिया सीमा शहजादे, निवासी साई विहार कॉलोनी, राऊ, इंदौर द्वारा थाना राऊ पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी शैलेंद्र शर्मा ने मकान की रजिस्ट्री कराने के नाम पर उनसे कुल ₹42,50,000/- प्राप्त किए। इसके बाद न तो मकान की रजिस्ट्री कराई गई और न ही राशि वापस की गई।

फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना राऊ में अपराध क्रमांक 591/2026, धारा 318(4), 336(3), 338, 339, 340(1), 340(2) बीएनएस 2023 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश हेतु तकनीकी साक्ष्य संकलित कर विश्लेषण किया गया तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। प्राप्त सूचना एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान शैलेंद्र शर्मा उम्र 49 वर्ष, निवासी न्यूयॉर्क सिटी, राऊ, इंदौर के रूप में हुई।

पुलिस पूछताछ में आरोपी द्वारा फरियादिया से मकान की रजिस्ट्री कराने का झांसा देकर ₹42.50 लाख की धोखाधड़ी करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपी से विस्तृत पूछताछ एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

सराहनीय योगदान
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी राऊ श्री राजपाल सिंह राठौड़ द्वारा गठित टीम के उनि. प्रवीण जाधव, आरक्षक 3418 कमलेश चौरे, आरक्षक 3527 नारायण यदुवंशी, आरक्षक लोकेश चौहान एवं साइबर टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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