परिवहन विभाग द्वारा गैस किट से संचालित मारूति वैन पर थाना केन्ट में दर्ज करवाई एफआईआर

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11 वाहनों से 79500/- जुर्माना वसूला 02 स्कूल बसें जप्त

सागर -:स्कूल में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्रायें जो स्कूली वाहनों से स्कूल आते-जाते है, उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल सागर के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में स्कूल बसों एवं वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। मारूति वेन क्रमांक MP04BC0987 जो कि बच्चों को लाने-ले जाने का कार्य कर रही थी, उसे परेट मंदिर के सामने केन्ट में रोककर चैक किया गया। उक्त वाहन को वाहन चालक श्री अखिलेश पटेल चला रहे थे। जब उनसे वाहन के कागजात मांगे गये तो उन्होंने कोई भी दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किये। वाहन के पीछे के भाग की डिक्की के गेट को खोलकर देखा गया तो वाहन में एल.पी.जी. गैस किट लगी हुई थी, जिसके ऊपर बच्चों को बैठाने के लिए सीट लगाई गई थी। अर्थात् वाहन को एल.पी.जी. गैस से चलाया जा रहा था। शैक्षणिक वाहनों का एल.पी.जी. ईधन द्वारा संचालन प्रतिबंधित रहेगा।’’ अर्थात् उक्त वाहन द्वारा उपरोक्त राजपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा था। उक्त वाहन इस कार्यालय में प्रायवेट श्रेणी में पंजीकृत होकर अनाधिकृत तरीके से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने का कार्य कर रही थी। जो कि मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन है।

क्योंकि जो वाहन जिस कार्य के लिए पंजीकृत होता है, उस वाहन का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जा सकता है। इस कारण मारूति वेन क्रमांक MP04BC0987 को मोटरयान अधिनियम के तहत् जप्तकर कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर के परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया। वाहनस्वामी द्वारा किये गये उक्त कृत्य के विरूद्ध थाना केन्ट, सागर में आज एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

लगातार चैकिंग के बाद भी कुछ वाहनस्वामियों द्वारा गैस किट लगाकर स्कूलों में वाहन संचालित किये जा रहे है, जो बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है, एवं सुरक्षा मानकों के विपरीत है, बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते समस्त अभिभावकों से अपील की जाती है कि वह बच्चों को ऐसे स्कूली वाहन में स्कूल न भेजे जो एलपीजी गैस किट से संचालित है, या अनफिट प्रतीत होते है। स्कूल प्रबंधन से अपील की जाती है कि संस्था में ऐसे वाहनों का प्रवेश न होने दे जो गैस किट लगाकर स्कूलों में संचालित किये जा रहे है।

पूर्व से जप्त 01 स्कूल बस, 08 आटो रिक्शा, 02 मारूति वेन से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् 11 वाहनों से रू. 79500/- का जुर्माना वसूला गया है। दिनांक 30.06.2026 को शहरी क्षेत्र में 16 स्कूली वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से स्कूल बस क्रमांक MP15PA0801 एवं 01 मैजिक क्रमांक MP51T0945 का फिटनेस एवं बीमा वैध नहीं पाया गया। उक्त दोनों वाहनों को जप्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।

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