म. प्र. सरकार /नगर निगम बराबरी से जिम्मेदार, बोरिंग के दौरान भूमिगत गैस पाइपलाइन ब्लास्ट के हताहतों के इलाज के खर्चे के बिलों का 1 हफ्ते में भुगतान करें सरकार ——– म. प्र. हाईकोर्ट

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(झुलसे कम से कम 5 राहगीर में से, थर्ड डिग्री तक झुलसी कु. जिनी झाला को एयर-एंबुलेंस से ले जाया गया था इंदौर से अहमदाबाद के ज़ाइडस हॉस्पिटल)

बुरहानपुर दि. 08.08.2026 : — दि. 30.06.2026 तक इंदौर जिले में बोरिंग पर प्रतिबंध के बावजूद दि. 23.06.2026 को करवाई जा रही अवैध बोरिंग से इंदौर में हुए भूमिगत गैस पाइपलाइन विस्फोट में झुलसे कम से कम 5 राहगीर के मामले, की पुनः सुनवाई करते हुए मा. उच्च न्यायालय ने सरकार और नगर निगम इंदौर को बराबरी का जिम्मेदार मानते हुए, उक्त हताहतों के इलाज के खर्चे के बिलों का भुगतान एक हफ्ते के भीतर करने के आदेश दि . 07.08.2026 को जारी किए । उल्लेखनीय है कि उक्त हताहतों में से एक थर्ड डिग्री तक झुलसी कु. जीनी झाला की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल पैरवी कर रहे हैं, तथा हाईकोर्ट के आदेश दि. 24.06.2026 पर ही दि. 25.06.2026 को उक्त कु. जीनी झाला को एयर एंबुलेंस से इंदौर से अहमदाबाद स्थित ज़ाइडस हॉस्पिटल ले जाया गया था और तब से अब तक वे (कु. जिनी झाला) वही भर्ती होकर आज दि. 08.08.2026 तक भी उनका इलाज जरी हैं । अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि, सरकार ने हॉस्पिटल के बिलों का भुगतान नहीं अब तक नहीं किया है, यह जानकारी, उनके द्वारा मा. उच्च न्यायालय को देने के उपरांत कल दि. 07.08.2026 को मा. उच्च न्यायालय ने, 1 हफ्ते के भीतर उक्त भुगतान किए जाने के आदेश सरकार को जारी किए ।

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