इंदौर : – 2 माह पूर्व दि. 23.06.2026 को शाम 4 बजे इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में अवैध बोरिंग (30.06.2026 तक कलेक्टर के आदेश से प्रतिबंध के बावजूद) के चलते, भूमिगत गैस पाइप लाइन में हुए विस्फोट में 27 % तक झुलसी राहगीर स्कूटर सवार कु. जीनी झाला, जायडस हॉस्पिटल अहमदाबाद में इलाज के लिए 70 दिन भर्ती रहने के उपरांत दि. 05.09.2026 को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने माता पिता के साथ एरोप्लेन से इंदौर वापस लौट रही है । कु. जीनी झाला की ओर से हाईकोर्ट इंदौर में पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि, कु. जीनी झाला अब खतरे से बाहर है, तथा उनका आगामी इलाज समय समय पर चलता रहेगा। उल्लेखनीय है कि मूल रूप से श्री रितेश ईनाणी (अधिवक्ता) द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका में, मा. हाईकोर्ट में पीड़िता कु जीनी झाला की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने दि. 25.06.2026 को इंटरवेंशन याचिका प्रस्तुत करने के बाद, उक्त इंटरवेंशन एप्लीकेशन में मा . हाईकोर्ट द्वारा दि. 25.06.2026 को पारित आदेश से पीड़िता कु. जीनी झाला को तत्काल 22 घंटे के भीतर अगले ही दिन दि. 26.06.2026 को एयरएंबुलेंस / हेलीकॉप्टर से अहमदाबाद स्थित ज़ाइडस अस्पताल ले जाया गया था, और उस दि.26.06.2026 से कु. जीनी झाला वहीं भर्ती थी एवं है, और अब 70 दिन के पीड़ादायक इलाज के पश्चात, दि. 05.09.2026 को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर इंदौर वापस आ रही है । इस मौके पर उनके अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि चूंकि मामला वर्तमान में भी मा. हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसी स्थिति में मा. हाईकोर्ट के आदेश से संबंधित जानकारी के अलावा वे अधिक कुछ नहीं कह सकते, किंतु इतना जरूर कहना चाहेंगे कि, आगामी 05.09.2026 को जायडस हॉस्पिटल अहमदाबाद से डिस्चार्ज होने के 3 दिन पूर्व आज दि. 02.09.2026 को फोन पर वीडियो कॉल के दौरान इंदौर की बेटी कु. जिनी झाला से स्वास्थ की जानकारी लेते समय उनके चेहरे पर लौटी मुस्कान और आत्मविश्वास ही मेरी अनमोल अधिवक्ता फीस है ।
अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि, दि. 23.06.2026 की शाम 4 बजे घाटी इस घटना की लिखित शिकायत उसी दिन शाम 8 बजे दि.23.06.2026 को पीड़िता के भाई श्री यशवीर झाला द्वारा पुलिस थाने में करने के बावजूद, उनकी शिकायत पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करते हुए, बल्कि पुलिस थाना विजयनगर ने अगले दिन दि . 24.06.2026 को रात्रि 11.58 बजे एफ.आई.आर.दर्ज की (वह भी एक 21 वर्षीय अजनबी नवयुवक “श्याम पिता मारुति – 9340632092” , जो पीड़ित अथवा उनका कोई परिजन भी नहीं है, की मौखिक शिकायत पर) । किंतु मा. हाईकोर्ट के संज्ञान में आने के बाद में, पुलिस ने पार्षद श्री बालमुकुंद सोनी को भी आरोपी बनाया है, अधिवक्ता श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि, उक्त कु. जीनी झाला के अलावा 4 और अन्य लोग भी झुलसे थे, जिनके इलाज में हुआ/हो रहा संपूर्ण खर्च मा. हाईकोर्ट के आदेश से “सरकार और इंदौर नगर निगम” ने भुगतान किया है, तथा अगली सुनवाई दि. 05.10.2026 नियत की है ।
अवैध बोरिंग से भूमिगत गैस पाइपलाइन विस्फोट में घायल 5 लोगों को मा. हाईकोर्ट के आदेश से राहत
