भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर धरना-प्रदर्शन पर रोक

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पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 163 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश।

अब रोशनपुरा चौराहे पर हड़ताल, धरना और आंदोलन नहीं होंगे।

प्रदर्शन के साथ पुतला दहन कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगाया गया।

शहर के प्रमुख मार्ग पर यातायात बाधित होने से लिया गया फैसला।

एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को मिलेगी निर्बाध आवाजाही।

राजभवन, एयरपोर्ट और हमीदिया अस्पताल जाने वाले मार्ग की अहमियत को देखते हुए कार्रवाई।

चौराहे पर प्रदर्शन से आम लोगों को होने वाली परेशानी रोकना है मकसद।

भोपाल पुलिस का आदेश लागू होते ही रोशनपुरा चौराहा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित।

यह आदेश जारी होने की तारीख से आगामी 2 महीने तक प्रभावी रहेगा।

admin1

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