_कोपरा ₹13 से लेकर 20 एमएम गिट्टी ₹31 प्रति सीएफटी तक दरें निर्धारित
भोपाल । लोकल ट्रांसपोर्ट जागरुकता सहायता समिति की ओर से 1 अक्टूबर 2026 को भोपाल में विभिन्न खनिज सामग्री के परिवहन के लिए दरों की सूची जारी की गई है। समिति के पत्र में वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों से निर्धारित दरों से कम पर काम नहीं करने का आग्रह किया गया है।
रेट लिस्ट जारी
समिति द्वारा जारी सूची के अनुसार भोपाल में कोपरा की दर ₹13 प्रति सीएफटी, बोल्डर ₹11, काली-पीली मिट्टी ₹10 और मलमा ₹9 प्रति सीएफटी निर्धारित की गई है। वहीं 20 एमएम गिट्टी ₹31, जीएसबी ₹26, जीरा+डस्ट ₹26 और 40 एमएम गिट्टी ₹30 प्रति सीएफटी की दर तय की गई है।
दूरी के अनुसार दर में बदलाव की बात
समिति ने अपने संदेश में कहा है कि परिवहन की दूरी के हिसाब से दर को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। साथ ही वाहन मालिकों से अपील की गई है कि यदि कोई मोटर मालिक निर्धारित दर से कम में काम करता है तो उसकी जानकारी संगठन के ग्रुप में साझा की जाए।
डंपर पकड़े जाने पर कार्रवाई की चेतावनी
जारी संदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी सप्लायर या क्रशर के डंपर के खिलाफ कार्रवाई होती है तो संबंधित मामले में शपथपत्र सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संदेश में खदान के सप्लायर पर लगाए जाने वाले जुर्माने में क्रशर मालिक की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की बात भी कही गई है।
समिति ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित क्रशर मालिक जुर्माने की निर्धारित हिस्सेदारी का भुगतान नहीं करता है तो ट्रांसपोर्ट यूनियन स्तर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी लोगों से निर्धारित दरों और संगठन के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।
