पांच नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म और लैंगिक हमला करने के मामले में प्यारे मियाँ (पत्रकार ) को 10 बाऱ आजीवन की सजा…

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मप्र। भोपाल विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल की अदालत ने 78 वर्षीय प्यारे मियां को 10 बार आजीवन कारावास की सजा अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई है, सजाओं में 8 बार शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास और 2 बार आजीवन कारावास शामिल हैं। अदालत ने आरोपी पर ₹77 लाख 64 हजार का जुर्माना भी लगाया है। उसकी सहयोगी राबिया बी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। शासन की ओर से लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत ने पैरवी की।

नौकरी का झांसा देकर बच्चियों को बुलाता था

प्यारे मियां वर्ष 2014 से बच्चियों को निशाना बना रहा था। वह घर में ₹10 हजार महीने की नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें बुलाता था। राबिया बी बच्चियों को उसके पास लेकर जाती थी। आरोप है कि इसके बाद अलग-अलग समय और स्थानों पर उनके साथ यौन अपराध किए गए।

मामले का खुलासा 11 जुलाई 2020 की रात हुआ। काउंसलिंग में उन्होंने बताया कि शाहपुरा के विष्णु हाईटेक सिटी स्थित फ्लैट में एक बच्ची का जन्मदिन मनाने के बहाने उन्हें बुलाया गया था। आरोप के मुताबिक, वहां शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया।

अधिवक्ता पीएन सिंह राजपूत के अनुसार, 10 और 11 जुलाई 2020 की घटना के बाद मामले की जांच की गई। अदालत ने अलग-अलग धाराओं में अपराध साबित होने पर आरोपी को 10 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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