महू (पुराना नाम) के प्रॉपर्टी डीलर राकेश अग्रवाल के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी

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(बुरहानपुर निवासी के रिश्तेदार के परिवाद पर, कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने किया जारी)

बुरहानपुर दि. 30.09.2026 :- बुरहानपुर के व्यापारी के रिश्तेदार के साथ की गई करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में कलकत्ता के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने महू (पुराना नाम) के प्रॉपर्टी डीलर राकेश अग्रवाल पिता द्वारकादास अग्रवाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है । बुरहानपुर के व्यापारी के रिश्तेदार श्री सिद्धार्थ माहेश्वरी की कंपनी की ओर से न्यायालय में पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि, “उनके क्लाइंट ने अपनी मालिकी/आधिपत्य का महू (पुराना नाम) स्थित बंगला नं. 61 का आधिपत्य /मालिकी, कुल विक्रय मूल्य 4 करोड़ प्लस, के एवज में खरीददार राकेश अग्रवाल पिता द्वारकाधीश अग्रवाल निवासी महू (पुराना नाम) के पक्ष में पंजीकृत सेल डीड निष्पादित कर दी थी, जिसके एवज में, उक्त राकेश अग्रवाल के द्वारा दिए गए 1.5 करोड़ के चेक अनादरण होने पर”, श्री मनोज अग्रवाल के क्लाइंट “श्री सिद्धार्थ महेश्वरी की कंपनी” द्वारा कोलकाता की अदालत में उक्त प्रॉपर्टी डीलर राकेश अग्रवाल के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस लगाया गया हैं, जिसमें कोलकाता के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने उक्त राकेश अग्रवाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है । श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि उक्त बंगला नं. 61 की रजिस्ट्री निरस्त करने के संबंध में पृथक से एक दीवानी मामला महू (पुराना नाम) के न्यायालय में लंबित है, जिसमें हाल ही में मा. हाईकोर्ट इंदौर ने भी उक्त राकेश अग्रवाल के खिलाफ आदेश पारित करते हुए उसके जवाब दावे को अभिलेख पर से हटाने का आदेश पारित किया है ।

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