फीस-रिजल्ट सब वेबसाइट पर देना होगा…
मध्यप्रदेश में कोचिंग सेंटरों के पंजीयन और संचालन के लिए नए नियम बनाए गए हैं। संस्थानों को 90 दिन के भीतर पंजीयन के लिए आवेदन करना होगा, हर ब्रांच का अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वेबसाइट पर फीस, शिक्षकों की योग्यता व सफल विद्यार्थियों के आंकड़े सार्वजनिक करने होंगे
कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा
