(मा. हाईकोर्ट ने, प्रतिवादी जेठ सैय्यद याकूब हसन और कलेक्टर/एस. डी. ओ./तहसीलदार के खिलाफ नोटिस के आदेश जारी किए)
बुरहानपुर दि. 21.09.2026 : — विधवा वरिष्ठ नागरिक श्रीमती सूफिया बेगम/ याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं के जेठ सैय्यद याकूब हसन और राजस्व अधिकारियो के खिलाफ प्रस्तुत याचिका में मा. हाईकोर्ट ने स्थगनादेश / यथास्थिति आदेश जारी करते हुए 4.06 एकड़ कृषि-भूमि खसरा नं 458/2 की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश आज दिनांक 21.09.2026 को जारी किए, साथ ही साथ प्रतिवादी जेठ सैय्यद याकूब हसन, कलेक्टर और एस. डी. ओ. सहित तहसीलदार को नोटिस जारी किए जाने के भी आदेश पारित किए ।
मा. हाईकोर्ट में वरिष्ठ नागरिक/विधवा /श्रीमती सूफिया बेगम की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि , उनकी क्लाइंट वरिष्ठ नागरिक/विधवा /श्रीमती सूफिया बेगम ने ग्राम – पातोंडा स्थित अपनी 4.06 एकड़ कृषि-भूमि खसरा नं 458/2 अपने जेठ सैय्यद याकूब हसन द्वारा हड़पने का आरोप लगाते हुए, उक्त भूमि का कब्जा वापस पाने के लिए प्रकरण /आवेदन वरिष्ठ नागरिक अधिकरण /एस. डी. ओ. के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद वहां से आवेदन को प्राथमिक स्तर (7/11) पर ही निरस्त (आदेश दि. 21.04.2026) होने के बाद, उक्त आदेश को गैर-कानूनी होने के आधार पर अपीलीय अधिकरण / कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर , वहां से अपील भी निरस्त (आदेश दि. 24.06.2026) होने के पश्चात्, इन दोनों आदेशों को मा. हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए चुनौती दी थी, जिसमें मा. हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया याचिका को उचित पाते हुए, उक्त कृषि-भूमि खसरा नं. 458/2 की यथा-स्थिति बनाए रखने का आदेश आज दि. 21.06.2026 को जारी किया, साथ ही कलेक्टर /एसडीओ/ तहसीलदार, बुरहानपुर सहित प्रतिवादी सैयद याकूब हसन को नोटिस जारी किए जाने के आदेश भी जारी किए हैं। अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि, मा. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब उनकी क्लाइंट वरिष्ठ नागरिक/विधवा /श्रीमती सूफिया बेगम के उक्त पातोंडा स्थित कृषि भूमी खसरा नं. 458/2 के संपत्ति संबंधी अधिकार सुरक्षित हो गए है ।
