[2018 – 19 की टेस्ट परीक्षा के आधार पर हुई अनीता जैन की 29.12.2021 को नियुक्ति के निरस्ती आदेश दि .18.02.2022 को अपास्त करते हुए मा. हाईकोर्ट ने दि. 10.12.2024 को अनीता जैन की बहाली और बकाया भुगतान के दिए गए थे आदेश]
बुरहानपुर दि. 18.09.2026 : — श्रीमती अनीता जैन (लोदले) की “मिडिल स्कूल टीचर (ग्रामीण)” के पद पर 2021 में की गई नियुक्ति एवं ज्वाइनिंग , के तत्काल बाद उक्त नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश दि. 18.02.2022 को, वर्ष 2024 में मा. हाईकोर्ट द्वारा अपास्त करने एवं श्रीमती अनीता जैन (लोदले) की उक्त पद पर बहाली सहित पिछला समस्त भुगतान दिया जाने के आदेश दि . 10.12.2024 (श्रीमती माधुरी प्रजापति के प्रकरण में पारित आदेश अनुसार) को, म. प्र. सरकार द्वारा 587 दिनों के बाद अब 2026 में चुनौती देते हुए प्रस्तुत पुनर्विचार याचिका, पर मा. उच्च न्यायालय इंदौर ने, दि. 05.10.2026 को फिर से सुनवाई किए जाने के आदेश जारी किए हैं । उक्त शिक्षक श्रीमती अनीता जैन (लोदले) के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि अब इन बदली हुई परिस्थिति के मद्देनजर इसी उक्त आधार पर वर्ष 2023 से वर्ष 2025-26 के दौरान ऐसे जिन भी शिक्षकों (कई) की नियुक्ति मा . हाइकोर्ट के आदेश से हुई है, उन सभी शिक्षकों पर इस आदेश का असर पड़ने की संभावना है ।
