मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों में लीज शर्तों का उल्लंघन कर व्यावसायिक उपयोग करने वाले हजारों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के आयुक्त ने भोपाल से एक पत्र जारी कर लीज उल्लंघन के मामलों में चल रही समस्त कार्रवाई को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है।
यह पत्र आयुक्त गौतम सिंह द्वारा दिनांक 01/10/2026 को क्रमांक 698-9/स.प्र.शा./मुख्यालय/2026 के तहत जारी किया गया है। यह पत्र प्रदेश के सभी प्रक्षेत्र- भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और संभाग- भोपाल, सागर, ग्वालियर, मुरैना, गुना, इंदौर, धार, खंडवा, उज्जैन, रतलाम, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, रीवा, सतना, सिंगरौली, बालाघाट, शहडोल, दमोह के संपदा अधिकारी और कार्यपालन यंत्री को भेजा गया है।
पत्र में कहा गया है कि मंडल द्वारा दी गई लीज शर्तों के उल्लंघन पर विहित प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मंडल की परिसंपत्तियों के मामले में जहां नवीन भू-उपयोग या नगर विकास योजना के तहत उपयोग परिवर्तन को नियमित किया जा सकता है, उसके लिए मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश में विहित प्रावधानों की भांति एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति ऐसे मामलों के नियमितीकरण के संबंध में सुझाव और प्रक्रिया की सिफारिश करेगी। ऐसी स्थिति में लीज शर्तों के उल्लंघन के मामलों में फिलहाल प्रचलित कार्रवाई को आगामी आदेश तक स्थगित रखा जावे।
उज्जैन में हजारों को राहत
इस आदेश से उज्जैन के कानीपुरा रोड, इंदिरा नगर सहित तमाम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों में निवासरत लोगों ने राहत की सांस ली है। इन कॉलोनियों में हाउसिंग बोर्ड के मकानों में लोग लंबे समय से व्यापार-व्यवसाय कर रहे थे, जिन्हें लीज उल्लंघन का नोटिस मिलने से नींद उड़ी हुई थी। अब नए आदेश तक वे पूर्व की तरह अपना व्यापार-व्यवसाय जारी रख सकेंगे।
