(7 लाख के चैक के अनादरण का मामला — 3 साल से चल रहा था प्रकरण)

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“गीता टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड” के संचालक और”श्री गीता प्रोसेसर्स” के प्रोपराइटर अनुरोध मित्तल को 1 साल के सश्रम कारावास की सजा का आदेश तथा साथ ही रु. 9,40,000/- जुर्माने का आदेश

बुरहानपुर दि 07.05.2026 :– बुरहानपुर न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (पी. अ. — श्रीमती रीना पिपलिया) द्वारा बहुचर्चित मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए बुरहानपुर के उद्योगपति “गीता टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड बुरहानपुर – कंपनी” के संचालक तथा “श्री गीता प्रोसेसर्स बुरहानपुर — फर्म” के प्रोपराइटर/ आरोपी “अनुरोध मित्तल” को 1 साल का सश्रम कारावास एवं रु 9,40,000/- (नौ लाख चालीस हजार रुपए) के जुर्माने से दंडित किए जाने का आदेश जारी किया है । परिवादी प्रशांत गुप्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि, कानून में 6 महीने में निर्णय दिए जाने का प्रावधान होने और इसी 6 माह में फैसला हो सके इस संबंध में उनके द्वारा भरपूर प्रयास के बावजूद, विगत 3 वर्षों से लंबित इस मामले में आखिरकार नवागत जज महोदय द्वारा उनके पक्षकार के पक्ष में अंतिम फैसला पारित होने से वकील होने के नाते अपनी जिम्मेदारी पूर्ण होने से वे खुश है ।

दि. 07.05.2026
बुरहानपुर

मनोज कुमार अग्रवाल (अधिवक्ता)
9425085991

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